देहरादून

URCMS पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड सेवाएं हुई ऑनलाइन, अब घर बैठे कर सकेंगे संशोधन

गीता जोशी (संपादक) · 16 मई 2026 | 04:02 pm

URCMS पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड सेवाएं हुई ऑनलाइन, अब घर बैठे कर सकेंगे संशोधन
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देहरादून: भारत सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड सेवाओं को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के लिए यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (यूआरसीएमएस) पोर्टल को क्रियान्वित कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के माध्यम से अब नागरिक घर बैठे ही नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के साथ ही कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने जैसे संशोधन कार्य सुगमता से कर पाएंगे।

शासन ने पुराने आरसीएमएस पोर्टल को आधुनिक तकनीक के साथ अपडेट करते हुए यूआरसीएमएस पोर्टल के रूप में विकसित किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है। अब कार्डधारकों को राशन कार्ड संबंधी कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों या राशन की दुकानों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट पर सिटीजन लॉगिन के जरिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

नई प्रक्रिया के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहा है, तो उसे आधार आधारित ओटीपी सत्यापन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। वहीं पुराने कार्डों में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए परिवार के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाला ओटीपी अनिवार्य होगा। इस ऑनलाइन प्रक्रिया के सफल संपादन के लिए परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर सक्रिय होना आवश्यक है। ऑनलाइन सुविधा के अतिरिक्त नागरिक इन सेवाओं के लिए तहसील अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने बताया कि आरसीएमएस पोर्टल में कई महत्वपूर्ण सुधार करते हुए उसे यूआरसीएमएस में परिवर्तित किया गया है, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने सभी पुराने राशन कार्ड धारकों से आगामी 30 मई तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने का आग्रह किया है। नागरिक ‘मेरा ई-केवाईसी’ मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे इस प्रक्रिया को निर्धारित तिथि से पहले सुगमता से पूरा कर सकते हैं।

नए राशन कार्ड के आवेदन हेतु सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, मुखिया का पैन कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक और गैस बुक की प्रति आवश्यक होगी। यदि कोई कार्डधारक अपना राशन कार्ड एक दुकान से दूसरी दुकान में स्थानांतरित करवाना चाहता है, तो उसे प्रार्थना पत्र के साथ बैंक पासबुक, गैस बुक, बिजली बिल और राशन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

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