चम्पावत: गैस व ईंधन आपूर्ति पर प्रशासन सख्त, कालाबाजारी पर होगी कड़ी कार्रवाई
गीता जोशी (संपादक) · 12 मार्च 2026 | 04:51 pm

चम्पावत: जनपद में एलपीजी गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने तथा कालाबाजारी व जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशानुसार, जनपद में गैस तथा ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जाएगी। किसी भी प्रकार की जमाखोरी अथवा ब्लैक मार्केटिंग पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जारी आदेश के तहत, गैस तथा ईंधन की जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण हेतु संबंधित तहसीलदारों, पूर्ति निरीक्षकों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। गैस और ईंधन की आपूर्ति संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी संबंधित उपजिलाधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जनपद में गैस व ईंधन की उपलब्धता की स्थिति के संबंध में समय-समय पर मीडिया ब्रीफिंग भी आयोजित की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में एलपीजी गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता और वितरण व्यवस्था का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोल पंप संचालकों और गैस एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार ईंधन की आपूर्ति बनाए रखें और उपभोक्ताओं को नियमित रूप से उपलब्ध कराएं।
जनपद स्तर पर गैस तथा ईंधन से संबंधित किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMO) चम्पावत के माध्यम से एक 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना इस नियंत्रण कक्ष में दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, संबंधित क्षेत्रों के पूर्ति निरीक्षकों से भी संपर्क किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में एलपीजी गैस तथा ईंधन की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने गैस और ईंधन की जमाखोरी या कालाबाजारी की सूचना तत्काल प्रशासन को देने का आग्रह किया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अनावश्यक भंडारण या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर, संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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