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सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू, सुरक्षा के लिए प्रशासन का कड़ा कदम

गीता जोशी (संपादक) · 17 मई 2026 | 05:55 pm

सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू, सुरक्षा के लिए प्रशासन का कड़ा कदम
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देहरादून: औद्योगिक क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने सेलाकुई और सिडकुल क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। यह कदम क्षेत्र में हाल के दिनों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और विरोध प्रदर्शन की घटनाओं के मद्देनजर उठाया गया है।

प्रशासन को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सेलाकुई की कुछ प्रमुख औद्योगिक इकाइयों जैसे लाइटैनियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मेडिकोज में श्रमिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर श्रमिकों को उकसाने वाले तत्वों की पहचान के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय किया गया है और औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के तहत सेलाकुई और सिडकुल क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के घातक हथियार, लाठी, डंडा, तलवार या अन्य धारदार वस्तु लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा हिंसा में प्रयोग की जा सकने वाली वस्तुओं जैसे ईंट और पत्थरों का संग्रह करना भी प्रतिबंधित है। प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सार्वजनिक सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने पर रोक रहेगी। बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों के माध्यम से समूह में जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

प्रशासन ने निर्देश दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, श्रमिक संगठनों और आम नागरिकों से संयम बरतने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। संबंधित थाना प्रभारियों को इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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