चंपावत

चम्पावत में नाबालिगों के वाहन चलाने पर कार्रवाई की चेतावनी, अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील

गीता जोशी (संपादक) · 14 जुलाई 2026 | 07:33 pm

चम्पावत में नाबालिगों के वाहन चलाने पर कार्रवाई की चेतावनी, अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील
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चम्पावत: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन मनोज बगोरिया ने जनपदवासियों, विशेषकर अभिभावकों, विद्यालयों और वाहन स्वामियों से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन न चलाने देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना कानूनन दंडनीय होने के साथ उनकी और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम है।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग द्वारा जनपद में जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।

वाहन स्वामी और अभिभावक पर हो सकती है कार्रवाई

एआरटीओ प्रवर्तन के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199A के तहत किसी किशोर के वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन स्वामी अथवा अभिभावक को उत्तरदायी माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में 25 हजार रुपये तक का जुर्माना, तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान और वाहन का पंजीकरण 12 माह तक निलंबित किए जाने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि किशोर के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है और उसे 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित किया जा सकता है।

बच्चों को वाहन की चाबी न देने की अपील

परिवहन विभाग ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे बच्चों को दोपहिया या चारपहिया वाहन की चाबी उपलब्ध न कराएं और उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करें। विभाग ने कहा कि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने में परिवार और प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

नियमित प्रवर्तन अभियान जारी

एआरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि जनपद में किशोर वाहन संचालन के विरुद्ध नियमित अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित वाहन स्वामी और अभिभावक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने नागरिकों से नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

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