चंपावत में रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी नियमों में अस्थायी छूट: अब बिना ओटीपी मिलेगा सिलेंडर
गीता जोशी (संपादक) · 13 मार्च 2026 | 10:26 am

चंपावत: जनपद चंपावत में घरेलू गैस उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया में अस्थायी रूप से आंशिक ढील देने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल के दिनों में गैस सिलेंडरों की मांग में अचानक वृद्धि हुई थी। साथ ही, ऑनलाइन बुकिंग की भारी संख्या के कारण कई उपभोक्ताओं को तकनीकी दिक्कतों और असुविधा का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं को देखते हुए, प्रशासन ने वर्तमान में लागू अनिवार्य डिजिटल प्रक्रियाओं में अस्थायी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
इस नई व्यवस्था के तहत, जनपद के उपभोक्ता अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम पर निर्भर नहीं होंगे। वे सीधे गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर जाकर या अपने क्षेत्र के डिलीवरीमैन के माध्यम से मैन्युअल रूप से भी बुकिंग दर्ज करा सकेंगे। गैस डिलीवरी के समय अनिवार्य डीएसी यानी ओटीपी इंटरलॉक (DAC/OTP Interlock) व्यवस्था को भी अस्थायी रूप से हटाया गया है। इससे उपभोक्ता बिना ओटीपी के मैन्युअल वेरिफिकेशन से सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली पहले की तरह ही समानांतर रूप से कार्यरत रहेगी। मानवीय सुविधा को प्राथमिकता देते हुए, मैन्युअल विकल्प को भी अधिकृत किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी गैस वितरकों को निर्देशित किया है कि वे उन उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दें जिनकी ऑनलाइन बुकिंग पिछले दो या उससे अधिक दिनों से लंबित है। सभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को इन आदेशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि जनपद में रसोई गैस की कमी न हो।
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने सभी उप जिला अधिकारियों और तहसीलदारों को गैस वितरण की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने कालाबाजारी (ब्लैक मार्केटिंग) रोकने के लिए औचक निरीक्षण और कानूनी कार्रवाई के आदेश भी जारी किए हैं। यह विशेष व्यवस्था जनपद में गैस आपूर्ति सामान्य होने तक प्रभावी रहेगी।
जनपद स्तर पर गैस तथा ईंधन से संबंधित किसी भी शिकायत या सूचना के लिए संबंधित दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1077 उपलब्ध है। संबंधित क्षेत्रों के पूर्ति निरीक्षकों से भी इस संबंध में संपर्क किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनपद में एलपीजी गैस तथा ईंधन की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने गैस और ईंधन की जमाखोरी या कालाबाजारी की सूचना तत्काल प्रशासन को देने का आग्रह किया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अनावश्यक भंडारण या कालाबाजारी की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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