चंपावत

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना: उत्तराखंड सरकार वरिष्ठ नागरिकों को दे रही ₹1,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता

गीता जोशी (संपादक) · 27 जून 2026 | 12:08 pm

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना: उत्तराखंड सरकार वरिष्ठ नागरिकों को दे रही ₹1,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता
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चंपावत: उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी क्रम में, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना (वृद्धजन पेंशन योजना) प्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन बनी हुई है।

योजना के तहत आर्थिक सहायता

इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को प्रतिमाह ₹1,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। इस प्रणाली से पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और पात्र व्यक्तियों को समय पर वित्तीय लाभ प्राप्त होता है, जिससे उनकी वृद्धावस्था को आर्थिक संबल मिलता है।

योजना का लाभ पाने की पात्रता

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक की सभी स्रोतों से मासिक आय ₹4,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, या आवेदक बीपीएल (BPL) कार्ड धारक हो। यह भी अनिवार्य है कि आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो।

आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

योजना के लिए इच्छुक पात्र व्यक्ति समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल, ‘अपनी सरकार’ पोर्टल अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनमें आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र अथवा बीपीएल राशन कार्ड, सीबीएस युक्त बैंक पासबुक तथा उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल शामिल हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक पात्र वरिष्ठ नागरिक को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि वृद्धावस्था में उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े। विशेष रूप से दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले पात्र लाभार्थियों तक भी इन योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और समाज कल्याण संबंधी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के आत्मसम्मान और गरिमापूर्ण जीवन को भी सुदृढ़ बना रही है। “सम्मानित वरिष्ठ नागरिक, सशक्त उत्तराखंड” की भावना के साथ, राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत है।

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